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गाजीपुर : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध तमंचा रखने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध तमंचा रखने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामदगी के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार थाना जमानियां में दर्ज मु.अ.सं. 662/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त अरुण कुमार राय पुत्र राधेश्याम राय, निवासी ग्राम सोनहरिया, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर के कब्जे से तलाशी के दौरान एक .315 बोर का अवैध तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।मामले में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप ईसी एक्ट न्यायालय, गाजीपुर ने अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।पुलिस विभाग ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद में अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामलों की लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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