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गाजीपुर : हत्‍या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 25 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर 

हत्‍या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 25 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना मोहम्दाबाद गांव महरुपुर निवासी शमसाद खा ने थाना मोहम्दाबाद में इस आशय का तहरीर दिया कि 27 सितम्बर 2021को समय करीब 12,45 बजे मेरे पिता मुश्ताक, शकील प्रधान के घर बैठे थे कि मेरे ही गांव का अशरफ आकारण आया और ताबड़तोड़ चाकू से मेरे पिता के सीने पर वार कर दिया शोर पर हम लोग आए हम लोगो को देखकर अशरफ भाग गया पिता ने बताया कि अशरफ ने चाकू मारा है वादी पिता को लेकर अस्पताल गया जहाँ डॉक्टर साहब ने पिता को मृत घोषित कर दिया वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरन्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 7 गवाहो को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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