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बिना ईयरफोन तेज आवाज में गाना या वीडियो चलाया तो हो सकती है कार्रवाई

*गोरखपुर ब्रेकिंग*

बिना ईयरफोन तेज आवाज में गाना या वीडियो चलाया तो हो सकती है कार्रवाई

गोरखपुर/लखनऊ मंडल: ट्रेन में मोबाइल पर बिना ईयरफोन के तेज आवाज में गाने, रील, वीडियो या फिल्में चलाकर अन्य यात्रियों को परेशान करना अब महंगा पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
मुख्य बातें:
जनवरी से जुलाई 2026 तक 97 यात्रियों पर कार्रवाई की गई।
दोषी पाए जाने पर ₹1,000 तक जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
तेज आवाज में मोबाइल पर बात करना, गाने/रील/वीडियो चलाना या अनावश्यक शोर करना रेलवे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
यात्रियों से यात्रा के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल करने और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की गई है।
स्टेशन, ट्रेन या पटरियों पर कूड़ा फेंकना, थूकना तथा पान-गुटखा की पीक फेंकना भी दंडनीय अपराध है।

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