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बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक

तीन विद्यालयों में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर, निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा न करने की दी सलाह

बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक

 

तीन विद्यालयों में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर, निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा न करने की दी सलाह

गाजीपुर, 29 सितंबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेश पर मंगलवार को जिले के तीन विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। पूनम कुमारी चौहान, सिविल जज (सीडि.) गाजीपुर ने एनएनआरबी बालिका इंटर कॉलेज, आदर्श कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जूडि.) ने एमएएफ इंटर कॉलेज तथा विक्रम सिंह, स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अजिमिया इस्लामिक इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विधिक जानकारी दी।शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह विशेष कानून बनाया गया है। छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्हें सलाह दी गई कि अपनी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें तथा अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार अथवा फॉलो न करें।अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न या अश्लील हरकत की स्थिति में छात्राएं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर शिकायत कर सकती हैं। शिकायत की जानकारी गोपनीय रखे जाने की बात भी बताई गई।विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्राओं से अपील की कि यदि कोई अनजान व्यक्ति अश्लील हरकत या अभद्र इशारे करता है अथवा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो उसे छिपाने के बजाय तत्काल इसकी जानकारी शिक्षिका, अभिभावक अथवा संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को दें।

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