दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी ,संसद मार्च को लेकर अलर्ट

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी | संसद मार्च को लेकर अलर्ट
नई दिल्ली: 20 जुलाई (सोमवार) को CJP द्वारा संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सलाह (Public Advisory) जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी भी मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही कोई अनुमति दी गई है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 (पूर्व की धारा 144 CrPC) लागू है। ऐसे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस और मार्च पर प्रतिबंध रहेगा। केवल जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन किया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए जनसुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 समेत अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से कानून का पालन करने, किसी भी अनधिकृत प्रदर्शन या मार्च में शामिल न होने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।



