गाजीपुर : शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव: नो इंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित

गाजीपुर
शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव: नो इंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित
गाजीपुर। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब गाजीपुर शहर क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बढ़ा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत 12 मई 2026 से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।अब तक शहर में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू थी, लेकिन प्रातःकाल स्कूल बसों और अन्य छोटे वाहनों की अधिक आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने समय में बदलाव किया है। अधिकारियों का मानना है कि सुबह के समय भारी वाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए यह कदम आम लोगों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार आलमपट्टी चौराहा, जमानिया मोड़ तिराहा, पीजी कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मिरनपुर शक्का तिराहा और बद्रीचंद पोखरा चौराहा से शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन मार्गों से आने वाले ट्रक, डंपर और अन्य भारी वाहन निर्धारित समय में शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।प्रशासन ने कहा है कि नई यातायात व्यवस्था लागू होने के बाद शहर में जाम की समस्या कम होगी और सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय का पालन करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।यह आदेश 12 मई 2026 से प्रभावी होगा।



