गाजीपुर : मुख्तार अंसारी गैंग के शस्त्र लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, अफजाल अंसारी व पूर्व शस्त्र लिपिक पर मुकदमा दर्ज

मुख्तार अंसारी गैंग के शस्त्र लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, अफजाल अंसारी व पूर्व शस्त्र लिपिक पर मुकदमा दर्ज
51 शस्त्र लाइसेंस और 145 हथियारों की जांच जारी, अभिलेख गायब कराने व अनियमितता के आरोप
गाजीपुर, 27 जुलाई। जनपद गाजीपुर में आईएस-191 (मुख्तार अंसारी गिरोह) के सदस्यों, सहयोगियों तथा तत्कालीन शस्त्र लिपिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंसों से संबंधित हथियारों के कथित दुरुपयोग और अभिलेखों में अनियमितता के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफजाल अंसारी तथा तत्कालीन शस्त्र लिपिक प्रेमाशंकर वर्मा के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (वर्तमान में मृत), उनके परिजनों, गैंग आईएस-191 के सदस्यों एवं सहयोगियों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई जा रही है। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।जांच के दौरान गैंग से जुड़े 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे-बेचे गए 145 विभिन्न हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कुछ हथियारों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सका है तथा उनके क्रय-विक्रय में अनियमितताओं के तथ्य सामने आए हैं। साथ ही संबंधित शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियों एवं क्रय-विक्रय अभिलेखों के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब होने की बात भी प्रकाश में आई है।पुलिस के मुताबिक, जांच में यह तथ्य सामने आया कि अफजाल अंसारी को जारी शस्त्र लाइसेंस संख्या 1241/पी-11 से संबंधित मूल पत्रावली एवं क्रय-विक्रय अभिलेख कथित रूप से षड्यंत्र के तहत अभिलेखागार से गायब करा दिए गए। इस लाइसेंस पर वर्षों पहले अरुणाचल प्रदेश के आलोंग जिले में एक एनपीबी राइफल एवं .32 बोर रिवॉल्वर का क्रय-विक्रय दर्ज है, लेकिन संबंधित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इन हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।इसी आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 551/26 के तहत धारा 409, 120-बी, 419 भारतीय दंड संहिता तथा 21/25/30 आर्म्स एक्ट में अफजाल अंसारी पुत्र स्वर्गीय सुबहानुल्लाह अंसारी, निवासी यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद एवं तत्कालीन शस्त्र लिपिक प्रेमाशंकर वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस ने बताया कि शेष शस्त्र लाइसेंसों एवं हथियारों का सत्यापन अभी जारी है। जांच के दौरान जहां भी अनियमितता या आपराधिक साक्ष्य सामने आएंगे, वहां संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।



