दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ
दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
दूध, पनीर, खोवा, घी, छेना, क्रीम समेत सभी दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर सख्त कार्रवाई की श्रृंखला में एक और बड़ी पहल
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत दिया आदेश
दुग्ध उत्पादों में हानिकारक रसायन और विजातीय वसा पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई के आदेश
किसी डेयरी/डेयरी उत्पाद निर्माण इकाई में हानिकारक रसायन या विजातीय वसा पाए जाने पर वहां मौजूद समस्त दुग्ध उत्पाद जब्त कर नष्ट कराए जाएंगे
मिलावटी उत्पाद बनाने वाली इकाई को तत्काल बंद कराया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ आकस्मिक प्रतिषेध आदेश जारी किया जाएगा।
जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का संगठित रूप से इस्तेमाल करने वालों पर FIR दर्ज होगी।
दोषियों के खिलाफ BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
मिलावटी दुग्ध उत्पाद बनाने वाले ब्रांड के पूरे प्रदेश में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ऐसे प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित किया जाएगा।
प्रदेश के बाहर निर्मित किसी दुग्ध उत्पाद में भी हानिकारक रसायन या विजातीय वसा मिलने पर पूरे प्रदेश में उसकी बिक्री प्रतिबंधित होगी।
कार्रवाई सिर्फ निर्माता तक सीमित नहीं रहेगी, संबंधित ब्रांड की बिक्री पर भी प्रदेशव्यापी रोक लगाई जा सकेगी।
कार्रवाई के दौरान टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई: एफएसडीए

