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एमएलसी चुनाव के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त,23 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा मतदान, डीएम ने दिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के निर्देश

एमएलसी चुनाव के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त,23 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा मतदान, डीएम ने दिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के निर्देश

 

 

गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद में निर्धारित मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों पर 23 अक्टूबर को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट 22 अक्टूबर को सुबह आठ बजे जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर संबंधित मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री एवं मतपेटिका प्राप्त कराएंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे से मतदान पार्टियों को संबंधित मतदेय स्थलों के लिए रवाना कराते हुए उनकी सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

मतदान के दिन क्षेत्र में भ्रमण करेंगे जोनल मजिस्ट्रेट

मतदान के दिन जोनल मजिस्ट्रेट सुबह से ही अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों का भ्रमण करते रहेंगे। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने सेक्टर के मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे।मतदान समाप्त होने के बाद जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका तथा अन्य निर्वाचन अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएंगे। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित पीठासीन अधिकारियों को कार्यमुक्त करेंगे। मतदान के दौरान आवश्यक सूचनाएं जिला निर्वाचन कार्यालय एवं उच्चाधिकारियों को समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

200 मीटर के दायरे में प्रचार पर रहेगी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदान स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार से संबंधित बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट अथवा दीवार लेखन नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं एवं निर्वाचन संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।गौरतलब है कि वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को मतदान तथा 27 अक्टूबर को मतगणना निर्धारित है।

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