गोरखपुर: वार्ड सदस्य ज्ञानती देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव रद्द करने के आदेश पर लगी रोक

गोरखपुर: वार्ड सदस्य ज्ञानती देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव रद्द करने के आदेश पर लगी रोक
*गोरखपुर।* गोरखपुर नगर निगम की वार्ड सदस्य *ज्ञानती देवी* को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने निर्वाचन ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसमें ज्ञानती देवी का चुनाव रद्द कर दिया गया था।
यह मामला नामांकन फॉर्म में पति के नाम की गलती और कुछ संपत्तियों की जानकारी नहीं देने से जुड़ा था।
ज्ञानती देवी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वह पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थीं और फॉर्म-7ए में नाम लिखने में तकनीकी गलती हुई थी। वहीं संपत्ति का पूरा विवरण न देने के मामले में भी चुनाव रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद *हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026* की तारीख तय की है। तब तक ट्रिब्यूनल का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
इस फैसले के बाद वार्ड में ज्ञानती देवी के समर्थकों में खुशी का माहौल है।



