गाजीपुर : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास
कासिमाबाद थाना के वर्ष 2017 के मामले में प्रभावी पैरवी से मिली सजा, न्यायालय ने लगाया 40 हजार रुपये का अर्थदंड
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। थाना कासिमाबाद में वर्ष 2017 में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।पुलिस के अनुसार, मु0अ0सं0 742/2017 में धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त सिकंदर राजभर पुत्र सभाजीत राजभर, निवासी पुरानीगंज बहादुरगंज, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया।न्यायालय ने अभियुक्त को 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।इसके अतिरिक्त धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा न करने पर क्रमशः 7 दिन एवं 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।गाजीपुर पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन लगातार प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि गंभीर मामलों में दोषियों को न्यायालय से सख्त सजा दिलाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।



