
स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान केंद्र अधिग्रहित, 23 अक्टूबर को नहीं होंगे शासकीय व शिक्षण कार्य
गाजीपुर में 22 और 23 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश, जखनियां में स्नातक निर्वाचन के लिए बनाए गए सात मतदेय स्थल
गाजीपुर।उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने जिले में अधिसूचित मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों को 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक के लिए अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है।जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मतदान 23 अक्टूबर 2026 को संपन्न होगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। अधिग्रहण की अवधि 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है।प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मतदान दिवस यानी 23 अक्टूबर को अधिसूचित मतदान केंद्रों पर कोई भी शासकीय अथवा शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले के विभिन्न विकासखंडों में मतदेय स्थलों की व्यवस्था की गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जखनियां में सात, मनिहारी में तीन, सादात में चार, सैदपुर में चार, देवकली में तीन, करंडा में दो, गाजीपुर में छह, जंगीपुर में एक, बिरनो में दो, मरदह में चार, बहादुरगंज में एक, कासिमाबाद में दो, मुहम्मदाबाद में तीन, करीमुद्दीनपुर में एक, भांवरकोल में दो, रेवतीपुर में दो, जमानियां में तीन, दिलदारनगर में एक तथा भदौरा में एक मतदेय स्थल निर्धारित किया गया है।वहीं, वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले के सभी विकासखंडों में एक-एक मतदेय स्थल स्थापित किया गया है।विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। मतदान केंद्रों के अधिग्रहण संबंधी आदेश के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।



