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वाराणसी में बारातों पर सख़्ती: ट्रैफिक और शोर मचाया तो होगी सीधी कार्रवाई

वाराणसी में बारातों पर सख़्ती: ट्रैफिक और शोर मचाया तो होगी सीधी कार्रवाई

वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने शहर में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क अवरोध रोकने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सख़्त रुख अपनाया है।
यातायात लाइन सभागार में आयोजित गोष्ठी में मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

🔹 मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देश
वाहनों की पार्किंग केवल अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही कराई जाए
परिसर के बाहर या सड़क पर पार्किंग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई
लॉन के बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3–4 कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य
आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा नहीं
बारात से पहले मार्ग निर्धारण कर यातायात पुलिस से समन्वय करना अनिवार्य

🔹 बैंड-बाजा संचालकों के लिए निर्देश
पटाखे फोड़ना और अत्यधिक शोर पूर्णतः प्रतिबंधित
बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य
सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से का उपयोग, शेष दो-तिहाई मार्ग यातायात हेतु खुला
निर्देशों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई तय

🔹 डीजे/लाउडस्पीकर संचालकों के लिए सख़्ती
रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः बंद
80 डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रतिबंधित
डीजे वाहन सड़क या यातायात बाधित स्थान पर खड़ा नहीं होगा
दबाव की स्थिति में तत्काल डायल-112 पर सूचना
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे।

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