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टैक्स बकायेदारों के लिए खुशखबरी: यूपी के 762 नगर निकायों में OTS योजना लागू, 15 दिसंबर तक ब्याज में मिलेगी 100% छूट

टैक्स बकायेदारों के लिए खुशखबरी: यूपी के 762 नगर निकायों में OTS योजना लागू, 15 दिसंबर तक ब्याज में मिलेगी 100% छूट

​यूपी में गृह, जल और सीवर टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत: 15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना, ब्याज पर मिलेगी 100% छूट

उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार ने प्रदेश भर के गृहकर (House Tax), जलकर (Water Tax) और सीवर टैक्स के बकायेदारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब बकाये टैक्स का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (OTS – One Time Settlement) शुरू की जा रही है।
​यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी।

​100% ब्याज माफी: योजना के तहत निर्धारित अवधि के दौरान टैक्स जमा करने पर बकाये पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।
​762 नगर निकायों में लगेंगे कैंप: प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) में विशेष शिविर/कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि नागरिक आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकें।
​सुविधाजनक प्रक्रिया: आम जनता को सहूलियत देने के लिए निकायों में अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाकर बकाये की वसूली की जाएगी।
​अपील:
नगर विकास विभाग ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 15 अगस्त से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले कैंपों का लाभ उठाएं और ब्याज माफी की इस छूट के साथ अपना बकाया टैक्स समय पर जमा करें।

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