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छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक

छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक

 

जखनिया गाजीपुर । प्राथमिक विद्यालय जखनिया के सभागार में विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कानूनी अधिकारों, सुरक्षा तथा बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अमित कुमार ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में छात्रो व छत्राओं के साथ संबाद करते उनको बचाव संम्वन्धित जानकारी दी। बताया कि बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन शोषण, उत्पीड़न अथवा गलत व्यवहार , शारीरक स्पर्श से सुरक्षा के लिए कानून में विशेष प्रावधान हैं। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए उनके नाम को पूरी तरह से गोपनीय रखने का भरोसा दिया । कहा.कोई भी गलत घटना को छिपाने के बजाय तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक को इसकी जानकारी दे।विद्यार्थियों को समझाया कि अनजान व्यक्ति से मिलने, उसके द्वारा दिए गए किसी लालच मे न आकर किसी अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज ना करे तत्काल इसकी जानकारी माता पित व शिक्षक को बतावें ।कोई व्यक्ति उन्हें डराने, धमकाने या किसी गलत कार्य के लिए दबाव डालने का प्रयास करता है तो वे चुप ना रहें ।न्यायाधिकारी ने कहा कि कानूनी जानकारी केवल बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी जरूरी है। जागरूक बच्चा अपने अधिकारों को समझने के साथ ही स्वयं को सुरक्षित रखने में अधिक सक्षम होता है। कहा कि वे अपने आसपास के बच्चों के साथ होने वाले किसी गलत व्यवहार की जानकारी मिलने पर भी उसे गंभीरता से लें ।छात्रो ने कानून से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे, जिनका न्यायाधिकारी अमित कुमार ने सरल भाषा में जवाब देकर उनको जानकारी दी ।

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