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जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक बरकरार

जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक बरकरार
मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में 13 अगस्त को जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंडलायुक्त ने 27 जुलाई को रामपुर डीएम के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक को जारी रखा। फिलहाल 38 इमारतें बुलडोजर कार्रवाई से बची रहेंगी। मामला रामपुर डीए द्वारा यूपी शहरी योजना अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत गिराने के प्रस्ताव से जुड़ा है।


