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यूपी शहरों में नौ मीटर चौड़ी सड़क पर खोली जा सकेंगी दुकानें, भवन विकास उपविधि में हुआ संशोधन

यूपी शहरों में नौ मीटर चौड़ी सड़क पर खोली जा सकेंगी दुकानें, भवन विकास उपविधि में हुआ संशोधन

यूपी में शहरों में नौ मीटर चौड़ी सड़क पर दुकानें खोली जा सकेंगी। भवन विकास उपविधि में संशोधन किया गया है

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने भवन विकास उपविधि में बड़ा संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर तक की फुटकर और रिटेल दुकानों को 9 मीटर चौड़ी सड़क पर खोलने की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मोबाइल स्टोर और कैंटीन जैसी दुकानें अपेक्षाकृत छोटी सड़कों पर भी संचालित हो सकेंगी।

पहले दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के लिए 24 मीटर सड़क अनिवार्य होने से छोटे व्यापारियों को कठिनाई होती थी। सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए शॉपिंग मॉल के लिए 18 मीटर और शॉपिंग सेंटर व मिनीप्लेक्स के लिए 12 मीटर सड़क की शर्त तय की है।

संशोधन में वेयर हाउसिंग को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में 7 मीटर सड़क पर भी औद्योगिक गतिविधियां संभव होंगी। फार्महाउस में 20 फीसदी गैर-कृषि गतिविधियों और डेरी फार्म पर 20 फीसदी भू-आच्छादन की अनुमति भी 7 मीटर सड़क पर दी गई है। होटल क्षेत्र को भी राहत मिली है।

20 करोड़ रुपये तक के बजट, हेरिटेज होटल और टेंट आवास अब 9 मीटर सड़क पर खोले जा सकेंगे, जबकि बड़े होटल, रिसॉर्ट और वेलनेस सेंटर के लिए 12 मीटर सड़क जरूरी होगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से व्यापार, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

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