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गाजीपुर : मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच तेज, अफजाल अंसारी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच तेज, अफजाल अंसारी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

145 शस्त्रों के सत्यापन में अनियमितताओं के मिले संकेत, गायब पत्रावलियों और रायफल की वर्तमान स्थिति की जांच जारी

गाजीपुर। जनपद में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (मृत) के गैंग आईएस-191 के सदस्यों एवं सहयोगियों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान शस्त्र लाइसेंसों से संबंधित मूल पत्रावलियां अभिलेखागार से गायब मिली हैं तथा कुछ शस्त्रों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सका है।पुलिस के अनुसार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर संगठित अपराधियों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्तार अंसारी, उसके परिजनों तथा आईएस-191 गैंग के सदस्यों और सहयोगियों को निर्गत 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे-बेचे गए कुल 145 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।इस जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, पंजाब एवं अरुणाचल प्रदेश में जाकर संबंधित जिलाधिकारी कार्यालयों तथा लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के अभिलेखों का परीक्षण किया।जांच के दौरान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गाजीपुर के अभिलेखागार में कई शस्त्र लाइसेंसों एवं क्रय-विक्रय से संबंधित मूल पत्रावलियां उपलब्ध नहीं मिलीं। साथ ही कुछ शस्त्रों की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी।

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया शस्त्र लाइसेंसों की पत्रावलियां तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के साथ कथित मिलीभगत कर अभिलेखागार से गायब कराए जाने तथा आपराधिक षड्यंत्र एवं न्यास भंग किए जाने के तथ्य सामने आए हैं।इसी क्रम में पुलिस ने बताया कि अफजाल अंसारी को निर्गत लाइसेंस संख्या 1188 पी-2 से संबंधित शस्त्र लाइसेंस एवं क्रय-विक्रय की मूल पत्रावली अभिलेखागार से गायब पाई गई। इसके अतिरिक्त उक्त लाइसेंस पर क्रय की गई रायफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति भी ज्ञात नहीं हो सकी।इस मामले में थाना कोतवाली, गाजीपुर में मु0अ0सं0 535/2026 के तहत धारा 409, 120-बी भारतीय दंड संहिता तथा 21/25 एवं 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अफजाल अंसारी, तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक असफाक अहमद तथा द्वितीय शस्त्र लिपिक गौरी शंकर राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शेष शस्त्र लाइसेंसों एवं शस्त्रों का सत्यापन अभी जारी है। जांच के दौरान यदि अन्य मामलों में भी अनियमितता या आपराधिक कृत्य सामने आते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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