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गाजीपुर : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत करंडा थाने के तीन अभियुक्तों को कड़ी सजा

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।04/09/025को

गाजीपुर: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत करंडा थाने के तीन अभियुक्तों को कड़ी सजा

अभिमन्यु को आजीवन कारावास, अन्नू व विशाल को 20-20 वर्ष की कैद

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते करंडा थाने में दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा सुनाई।

यह था मामला

थाना करंडा में मुकदमा अपराध संख्या 174/2020 धारा 376DA, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में ग्राम बाजेपाह निवासी अभियुक्त अभिमन्यु पुत्र राधेश्याम, अन्नू पुत्र राधेश्याम तथा ग्राम लीलापुर निवासी विशाल पुत्र राधेश्याम को दोषी पाया गया।

न्यायालय का फैसला

माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अभिमन्यु को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड, साथ ही धारा 506 भादवि में 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।

अभियुक्त अन्नू व विशाल को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कारावास व 15,000-15,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 2-2 वर्ष का कारावास की सजा से दंडित किया गया।

पुलिस की उपलब्धि

गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि इस जघन्य प्रकरण में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी। पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे ही मामलों में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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