गाजीपुर : 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक-बीमा मामलों के निस्तारण पर जोर

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक-बीमा मामलों के निस्तारण पर जोर

गाजीपुर, 20 अगस्त। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर के साथ-साथ वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में होगा।राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नीरज गोंड सहित विभिन्न बैंकों, बीमा एवं इंश्योरेंस संस्थानों के अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे।सचिव नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप प्रचलन अधिनियम, कराधान तथा बिजली चोरी से संबंधित मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।इसके अलावा वैवाहिक विवादों को सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बैंक ऋण, बीमा ऋण एवं इंश्योरेंस से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति पर चर्चा हुई।अधिकारियों ने सोशल मीडिया, स्थानीय रेडियो चैनल, मीडिया चैनल, यू-ट्यूब एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की अपील की, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।



