लखनऊ के अलीगंज में अवैध 4-मंजिला इमारत पर LDA का बुलडोजर: 15 मौतों के 32 दिन बाद बड़ी कार्रवाई

लखनऊ के अलीगंज में अवैध 4-मंजिला इमारत पर LDA का बुलडोजर: 15 मौतों के 32 दिन बाद बड़ी कार्रवाई
लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड का शिकार हुई अवैध 4-मंजिला इमारत को शनिवार सुबह ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। 22 जून को हुई इस दर्दनाक घटना के 32 दिन बाद
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त कदम उठाया है।
कार्रवाई से जुड़ी मुख्य बातें:
मौके पर भारी बल: शनिवार सुबह 7:30 बजे LDA के 45 अधिकारी और कर्मचारी, 3 बुलडोजर तथा 1 हाइड्रोलिक मशीन लेकर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया है और 100 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात हैं।
इमारत गिराने में लगेगा समय: अधिकारियों के अनुसार, पूरी इमारत को सुरक्षित रूप से ज़मींदोज करने में शाम तक का समय लग सकता है।
क्यों लिया गया डिमोलिशन का फैसला?
LDA की जांच में सामने आया कि यह पूरी इमारत अवैध थी। आवासीय (residential) संपत्ति के रूप में पास इस बिल्डिंग को बिना अनुमति व्यावसायिक (commercial) उपयोग में बदला गया था। 10 जुलाई को LDA ने मकान मालिक को 15 दिन के भीतर खुद इमारत ढहाने का आदेश दिया था। शुक्रवार को यह समयावधि खत्म होते ही LDA ने खुद कार्रवाई शुरू कर दी।
इमारत मालिक के वकील का पक्ष:
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इमारत मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील राजेंद्र शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। उनका कहना है कि LDA ने 25 जुलाई तक का समय दिया था और अलग से कोई ध्वस्तीकरण आदेश दिए बिना सिर्फ नोटिस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे वे अदालत में चुनौती देंगे।
22 जून का दर्दनाक हादसा:
22 जून को इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक एनिमेशन कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी। इस हादसे में 15 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी, जबकि 5 लोगों ने पाइप और तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई थी। एक युवक के दूसरी मंजिल से कूदने के कारण पैर पैरालाइज हो गए थे।



