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लखनऊ लापरवाही पर इंस्पेक्टर गुडंबा, दरोगा कोर्ट में तलब

लखनऊ लापरवाही पर इंस्पेक्टर गुडंबा, दरोगा कोर्ट में तलब

लखनऊ। साइबर ठगी के आरोपी राकेश कुमार की मृत्यु की सत्यापन रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर गुडंबा और दरोगा राहुल द्विवेदी को तलब किया है। एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने यह आदेश देते हुए 12 जून को दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों ना उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ विधिक कार्यवाही की जाए? यह भी स्पष्ट करें कि किस अधिकारी ने उन्हें गैर प्रांत जाने की अनुमति नहीं दी।कोर्ट ने आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजने का आदेश देते हुए कहा कि वे अपने स्तर से जांच कराकर रिपोर्ट पेश करें। यह भी बताएं कि किन लोगों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। कोर्ट ने कहा कि तय तारीख पर मृत्यु रिपोर्ट पेश की गई तो विधिक कार्यवाही होगी।

पत्रावली के अनुसार 23 जुलाई 2025 को गुडंबा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारकर स्मृति अपार्टमेंट के फ्लैट से साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई में पता चला कि आरोपी राकेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने 18 अप्रैल को पुलिस को उसकी मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, पर कई तारीख के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी।

30 मई को दरोगा राहुल ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भेजकर बताया कि राकेश का निवास गुजरात में है। उच्च अधिकारियों ने दरोगा को गैर प्रांत जाने की अनुमति नहीं दी। इस कारण वह रिपोर्ट नहीं दाखिल कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा कि दरोगा की रिपोर्ट में यह नहीं दर्ज है कि किस अधिकारी ने उसे गैर प्रांत जाने की अनुमति नहीं दी। इस रिपोर्ट से लगता है कि गुडंबा थाने की पुलिस और संबंधित उच्चाधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसा कृत्य पुलिस अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

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