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सीएम का बड़ा फैसला, आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता; अधिक फसल क्षति पर मुआवजे का आदेश

सीएम का बड़ा फैसला, आपदा में मौत पर 4 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता; अधिक फसल क्षति पर मुआवजे का आदेश

सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। पशुहानि, खेतों से गाद हटाने और कृषि नुकसान के लिए भी अलग-अलग आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पशुहानि, फसलों के नुकसान और खेतों से गाद हटाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है।

प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

यह वर्षा सिंचित क्षेत्र में 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 12 माही फसलों और कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को दी जाएगी।

दोबारा खेती शुरू करने में मदद मिलेगी

इसके अलावा अतिवृष्टि के कारण खेतों में जमा गाद और मलबा हटाने के लिए भी 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता देने का प्रावधान किया है। इससे प्रभावित किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद मिलेगी।

दुधारू पशुओं जैसे गाय-भैंस की मृत्यु पर 37,500 रुपये तक सहायता दी जाएगी। बैल और घोड़े जैसे गैर दुधारू पशुओं के लिए 32 हजार रुपये तथा बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू के लिए 20 हजार रुपये की सहायता तय की गई है। भेड़, बकरी और सुअर की क्षति पर भी 4 हजार रुपये प्रति पशु आर्थिक मदद दी जाएगी।

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