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एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी

23 अक्टूबर को होगा वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान, पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे पहचान सिद्ध

एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी

 

23 अक्टूबर को होगा वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान, पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे पहचान सिद्ध

 

गाजीपुर, 9 अक्टूबर।वाराणसी खंड स्नातक एवं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण रोकने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार मतदान से पूर्व मतदाता को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।जिलाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर अपनी पहचान प्रमाणित कर सकता है।निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।इसके अतिरिक्त सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के नियोजन वाली शैक्षिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 अक्टूबर को मतदान के लिए जाते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेज अवश्य साथ लेकर जाएं, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 

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