राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने खाद्य सुरक्षा वादों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने खाद्य सुरक्षा वादों का होगा निस्तारण
*12 सितंबर को अपर जिलाधिकारी नगर के न्यायालय में होगी सुनवाई, वर्ष 2023 से पूर्व के लंबित वादों को प्राथमिकता*
*वादकारियों को 8 से 11 सितंबर तक पुरानी कचहरी स्थित न्यायालय में उपस्थित होकर विधिक प्रक्रिया पूरी कराने की अपील*
गोरखपुर। आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लंबित पुराने वादों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी (नगर)/न्याय निर्णायक अधिकारी ने सर्वसाधारण एवं संबंधित वादकारियों को सूचित करते हुए अपील की है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अंतिम निस्तारण करा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नगर)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय, पुरानी कचहरी कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लंबित उन वादों को निस्तारित किया जाएगा, जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। विशेष रूप से वर्ष 2023 से पूर्व के लंबित वादों को लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल कर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य पुराने मामलों का शीघ्र एवं सरल तरीके से निस्तारण कर संबंधित पक्षकारों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है।
प्रशासन की ओर से संबंधित वादकारियों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि का इंतजार किए बिना 8, 9, 10 एवं 11 सितंबर 2026 को अपर जिलाधिकारी नगर के न्यायालय, पुरानी कचहरी कोर्ट में उपस्थित होकर अपने वाद से संबंधित आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करा लें। निर्धारित तिथियों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने से संबंधित वादों को 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की वाद सूची में शामिल किया जा सकेगा और उनका सुगमता से अंतिम निस्तारण कराया जा सकेगा।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/न्याय निर्णायक अधिकारी ने कहा कि लोक अदालत विवादों के निस्तारण का सरल और प्रभावी माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया जाता है। इससे वादकारियों का समय और धन दोनों बचता है तथा पुराने मामलों का त्वरित समाधान संभव होता है।
प्रशासन ने संबंधित सभी वादकारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराएं। समय से प्रक्रिया पूर्ण होने पर उनके मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सूची में सम्मिलित करने में सुविधा होगी। 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 से पूर्व के लंबित वादों के निस्तारण पर विशेष जोर रहेगा।



