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गाजीपुर : फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंगलीडर की 4.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क

फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंगलीडर की 4.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क

‘ऊं श्री बक्सू बाबा एकेडमी’ के जरिए युवाओं को झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र से वसूली का आरोप, गहमर-रेवतीपुर पुलिस व राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई

गाजीपुर। फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को कथित रूप से झांसा देकर मोटी रकम वसूलने वाले गैंगलीडर विनोद कुमार गुप्ता के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को थाना गहमर व थाना रेवतीपुर की संयुक्त पुलिस टीम तथा तहसीलदार (प्रशासक) के नेतृत्व में राजस्व टीम ने गैंगलीडर की करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपये कीमत की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर, थाना रेवतीपुर द्वारा ‘ऊं श्री बक्सू बाबा एकेडमी’ संचालित कर बच्चों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। आरोप है कि एकेडमी के माध्यम से फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार संगठित अपराध से अर्जित धन से अचल संपत्ति खरीदी गई।यह कार्रवाई शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर की 24 अगस्त 2026 को भेजी गई आख्या तथा पुलिस अधीक्षक की 27 अगस्त की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के क्रम में 6 सितंबर को संपत्तियों को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।

इन दो भूखंडों पर हुई कार्रवाई

1. मौजा उतरौली, परगना जमानियां, तहसील सेवराई:
आराजी संख्या 17, रकबा 0.3770 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई है।

2. मौजा दुल्लहपुर, परगना जमानियां, तहसील सेवराई:
आराजी संख्या 34 में अभियुक्त के हिस्से की 591.6 वर्गमीटर भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है।इस प्रकार दोनों संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के मुताबिक गैंगलीडर विनोद कुमार गुप्ता के विरुद्ध थाना रेवतीपुर में वर्ष 2024 से 2026 तक कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अलावा धोखाधड़ी, कूटरचना, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित धाराएं शामिल हैं।कुर्की की कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी जमानियां, प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर मय पुलिस टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना रेवतीपुर मय पुलिस टीम तथा तहसीलदार (प्रशासक) एवं नायब तहसीलदार तहसील सेवराई की राजस्व टीम शामिल रही।

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