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बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1133 दिनों की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1133 दिनों की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

​नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में पूर्व भाजपा सांसद और WFI (भारतीय कुश्ती संघ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार की अदालत ने सोमवार सुबह 10 बजे यह बड़ा फैसला सुनाया।
​मामले के मुख्य बिंदु:
​3 साल लंबी कानूनी लड़ाई: जनवरी 2023 में दर्ज हुए इस मामले में कुल 1133 दिनों और 127 सुनवाइयों (2023 में 24, 2024 में 37, 2025 में 30 और 2026 में 36) के बाद अंतिम निर्णय सामने आया है।
​सुरक्षित रखा गया था फैसला: दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस और दलीलें 2 जुलाई 2026 को पूरी हो गई थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
​चार्जशीट से ट्रायल तक: दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने 10 मई 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय (Charge Frame) किए थे, जिसके बाद इस केस का नियमित ट्रायल शुरू हुआ था।

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