वर्ष 2018 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र केवट को अपराध का दोषी पाये जाने पर 08 वर्ष 10 माह कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

वर्ष 2018 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द्र केवट को अपराध का दोषी पाये जाने पर 08 वर्ष 10 माह कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 07/2018 अन्तर्गत धारा 304 (1) भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त प्रेमचन्द्र केवट पुत्र मन्नी केवट निवासी गौजर रजही टोला थाना हाटा जनपद कुशीनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष 10 माह कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।



