Breaking Newsभारत

यूपी पुराने मीटर पर लगाई नई सिक्योरिटी राशि, पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रीपेड मीटर अनिवार्यता के आदेश में किया खेल

यूपी पुराने मीटर पर लगाई नई सिक्योरिटी राशि, पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रीपेड मीटर अनिवार्यता के आदेश में किया खेल

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं पर नई सिक्योरिटी राशि का बोझ बढ़ गया है। पॉवर कॉर्पोरेशन ने नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश जारी किया है। उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध करते हुए इसे जनता के साथ अन्याय बताया है।

प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म करने के संबंध में बृहस्पतिवार को पॉवर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में खेल करते हुए सिक्योरिटी राशि नई कास्ट डाटा बुक के तहत जमा करने का आदेश दिया है। ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

प्रदेश में करीब 83 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं। इसमें कोई कनेक्शन 10 साल पुराना है तो कोई 2 साल पहले लिया गया है। पहले से तय की गई सिक्योरिटी राशि कम थी।

साल दर साल नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही सिक्योरिटी राशि भी बढ़ती गई है। पाॅवर काॅर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने छह मई को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जगह सिर्फ स्मार्ट मीटर के प्रयोग के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें सिक्योरिटी राशि जमा करने की अपील की गई है।

यह राशि उपभोक्ताओं को चार किस्तों में जमा करनी है।

सिक्योरिटी राशि जमा करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के प्रावधानों का पालन करते हुए कास्ट डाटा बुक 20026 के अनुसार राशि जमा करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के जारी होते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध शुरू कर दिया है। परिषद का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को लाखों रुपये का चूना लगेगा।

जिस वक्त हुआ कनेक्शन उसी हिसाब से लें सिक्योरिटी राशि

परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मांग की है कि सिक्योरिटी राशि नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार मांगना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। जब उपभोक्ताओं के पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में बदला गया था तो उनकी जमा सिक्योरिटी को उनके प्रीपेड मोड में रिचार्ज कर दिया गया। अब नए कास्ट डाटा बुक के अनुसार मांगा जाना गलत है। जिस उपभोक्ता का पहले जितनी सिक्योरिटी राशि जमा थी। उसी हिसाब से वसूला जाए।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त, 10 को मिलेगी बिल – एके शर्मा

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आरडीएसएस योजना में स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में लगाया जाएगा।  उन्होंने कहा कि अब मई-2026 की विद्युत खपत का बिल जून-2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा।हर माह की 10 तारीख तक बिल जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर एवं बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप एवं सहायता केंद्र लगाए जाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button