गाजीपुर : गाजीपुर में बोर्ड परीक्षा व त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू, 16 अप्रैल तक रहेगी निषेधाज्ञा

गाजीपुर में बोर्ड परीक्षा व त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू, 16 अप्रैल तक रहेगी निषेधाज्ञा
गाजीपुर, 25 फरवरी 2026 – माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2026 जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के प्रयासों से शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका तथा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश आगामी बोर्ड परीक्षाओं एवं होलिका दहन, होली तथा रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जन-जीवन व सार्वजनिक/निजी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है।
प्रमुख प्रतिबंध
जनपद सीमा क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस या नारेबाजी प्रतिबंधित रहेगी।
(अपवाद – शव यात्रा, पारंपरिक धार्मिक आयोजन एवं मेले)
परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में हड़ताल, धरना, घेराव, नारेबाजी या सभा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा अवधि में केंद्रों की 200 मीटर परिधि में फोटो कॉपी की दुकानें संचालित नहीं होंगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा।
परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन एवं आईटी गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक डीजे/लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या तेजधार हथियार (रिवाल्वर, बंदूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि) अथवा लाठी-डंडा लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा।
(अपवाद – ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी/कर्मचारी)
ईंट, पत्थर, कांच के टुकड़े या विस्फोटक पदार्थ एकत्रित करना अथवा उनका प्रयोग करना दंडनीय होगा।
सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर विचरण करना प्रतिबंधित रहेगा।
साइबर कैफे संचालकों को उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित किए बिना ई-मेल/इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचना प्रेषित करने की अनुमति नहीं होगी।
काले शीशे, हूटर, सायरन या लाल-पीली बत्ती लगे वाहनों का अनधिकृत प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल सड़क या सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध नहीं करेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 16 फरवरी 2026 से 16 अप्रैल 2026 तक संपूर्ण जनपद क्षेत्र में प्रभावी रहेगा तथा जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे परीक्षाएं एवं त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।



