अपराध क्रमांक 76/2025 धारा पशु परीक्षण अधिनियम 4,6,10, एवं पशु क्रूरता अधिनियम 111

शैलेंद्र कुमार द्विवेदी
इंडिया नाऊ२४
छत्तीसगढ़
*चौकी डिंडो थाना त्रिकुंडा*
*जिला बलरामपुर रामानुजगंज*
अपराध क्रमांक 76/2025 धारा पशु परीक्षण अधिनियम 4,6,10, एवं पशु क्रूरता अधिनियम 111
गिरफ्तार आरोपियों का नाम
1. तनुज सिंह पिता राम नंदन सिंह, ग्राम ग्राम सिरै खुर्द, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड।
2. संतोष पिता बालेसर, ग्राम धार्मि थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
3. शहंशाह अंसारी पिता वाजूदीन अंसारी, ग्राम अनुरुधपुर थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23/12/2025 को 10:00 बजे मोबाइल से सूचना मिला की ग्राम मरमा बैजनपरा में तीन चार व्यक्ति पांच मवेशी को लेकर मारते पीटते हुए बूचड़खाना झारखंड की ओर ले जा रहे हैं ग्राम मरमा के ग्रामीणों तथा उसके साथियों के द्वारा पीछा कर उन्हें पकड़ा गया है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी डिंडो हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंच कर तसदीक किया गया। आरोपियों से मवेशियों का खरीद बिक्री संबंधित दस्तावेज को मांगा गया जो मवेशी खरीद बिक्री संबंधी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। आरोपियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम तनुज सिंह पिता राम नंदन सिंह, ग्राम ग्राम सिरै खुर्द, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड एवं संतोष पिता बालेसर, ग्राम धार्मि थाना रामचंद्रपुर एवं शहंशाह अंसारी पिता वाजूदीन अंसारी, ग्राम अनुरुधपुर थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाले बताऐ। आरोपियों के कब्जे से कुल पांच मवेशियों को जपती कार्यवाही कर चौकी डिंडो लाकर प्रार्थी के रिपोर्ट पर चौकी डिडो में अपराध क्रमांक 76/25 धारा पशु परीक्षण अधिनियम 4,6,10, एवं पशु क्रूरता अधिनियम 111 अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी तनुज सिंह पिता राम नंदन सिंह, 30 वर्ष, ग्राम सिरै खुर्द थाना रंका, संतोष पिता बालेश्वर उम्र 30 वर्ष ग्राम धरमि थाना रामचंद्रपुर, शहंशाह अंसारी पिता वाजुद्दीन अंसारी उम्र 47 वर्ष ग्राम अनुरुधपुर थाना रामचंद्रपुर को दिनांक 23/ 12/.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रही है।*
*कार्यवाही में उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे सहायक उप निरीक्षक मारियानुस खलखो आरक्षक दीपक बघेल आरक्षक शिवनारायण सिंह आरक्षण संदीप संजय तिर्की शिव भजन पोर्टे शामिल रहे।*



