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12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य 

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद गाजीपुर में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य संबंधित सरकारी प्रतिष्ठानों में भी किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पूर्णकालिक नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के वादों का सुलह-समझौते एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है। इसका उद्देश्य आमजन को त्वरित एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने के साथ ही लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराना है।राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी मामले, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के मामले, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, बाट-माप प्रचलन अधिनियम के वाद, कराधान प्रकरण तथा बिजली चोरी के वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।इसके अलावा सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को भी निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संबंधित विभागों एवं न्यायालयों में लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित कर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी की गई है।सचिव नीरज गोंड ने आमजन से अपील की कि यदि उनका कोई मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य है तो वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सुलह-समझौते के माध्यम से अपने प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं।

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