छत्तीसगढ़ : अपराध क्रमांक 155/25 धारा 296,351(२),115(२) bns

शैलेंद्र कुमार द्विवेदी
इंडिया नाऊ २४
छत्तीसगढ़
चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर
जिला बलरामपुर रामानुजगंज
दिनांक 25/08/2025
अपराध क्रमांक 155/25 धारा 296,351(२),115(२) bns
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी वाड्रफनगर क्षेत्र का गुंडा बदमाश जिला बदर मयंक यादव पिता स्वर्गीय ब्रिज किशोर यादव उम्र 28 वर्ष निवासी वाड्रफनगर के द्वारा दिनांक घटना 15/08/25 की रात करीब 11:00 बजे प्रार्थी प्रदीप कुमार देवांगन पिता मिश्रीलाल उम्र 33 वर्ष निवासी वाड्रफनगर के द्वारा मयंक यादव से कहा गया कि गुटखा रखे हो तभी मयंक उग्र होकर गुस्सा में मां बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया मारपीट करने से प्रार्थी के हाथ गाल में चोट आई प्रार्थी के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कही गई तो गुंडा बदमाश मयंक यादव जान से मारने की धमकी देने लगा, जिस पर प्रार्थी तत्काल चौकी वाड्राफनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी वाड्राफनगर में अपराध क्रमांक 155/25 धारा 296,351(२),115(२) bns कायम का विवेचना में लिया गया प्रार्थी आहत के चोटी का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्राफनगर में कराया गया जहां डॉक्टर के द्वारा मुलाइज रिपोर्ट में प्रार्थी को आई चोट शार्प ऑब्जेक्ट से आना लिख कर दिया गया विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 118(१) bns जोड़ी गई घटना कारीत करने के बाद से आरोपी गुंडा बदमाश मयंक यादव लगातार अपने घर से फरार रह रहा था आज दिनांक को सूचना मिली कि वह बस स्टैंड वाड्रफनगर में घूम रहा है तत्काल घीराबंदी कर उसे पड़कर चौकी लाकर पूछताछ की गई जहां वह दिनांक घटना को जुर्म करना स्वीकार किया तथा जिस लोहे के कड़े से प्रार्थी को चोट आई थी उसे भी पुलिस को जप्त करवाया आरोपी मयंक यादव को आज दिनांक 25/08/25 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल वारंट बनाने के उपरांत रामानुजगंज जेल दाखिल किया गया इससे पूर्व भी गुंडा बदमाश मयंक यादव पर अलग-अलग धाराओं में 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।