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यूपी में 21 नए नायब तहसीलदारों की तैनाती, राजस्व परिषद ने जारी किया आदेश – देखें किसे मिला कौन सा जिला

लखनऊ ब्रेकिंग:

यूपी में 21 नए नायब तहसीलदारों की तैनाती, राजस्व परिषद ने जारी किया आदेश – देखें किसे मिला कौन सा जिला

लखनऊ, 2 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर चयनित 21 अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार के पद पर औपबंधिक नियुक्ति देते हुए उनकी तैनाती कर दी है। इस संबंध में आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया है।

यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2003 यथासंशोधित 2014 के नियम 20(1) के अंतर्गत की गई है।

किसे कहां मिली तैनाती? – देखें पूरी लिस्ट

आदेश के अनुसार सभी को वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, ग्रेड पे 4200 (सातवां वेतन मैट्रिक्स लेवल-6, 35400-112400) में नियुक्ति दी गई है।
रैंक नाम गृह जनपद तैनाती जनपद
22 आनंद राज सिंह सोनभद्र चंदौली
113 अंजीत सिंह राजपूत फिरोजाबाद कन्नौज
114 हर्षित कौशल जालौन बांदा
116 अनिल कुमार बरेली मैनपुरी
131 जितेन्द्र पाण्डेय गाजीपुर कुशीनगर
137 शालू राणा मेरठ मैनपुरी
140 मिथिलेश यादव महराजगंज बलरामपुर
153 उत्पल आनंद मऊ अयोध्या
160 सत्येन्द्र कुमार संभल गौतमबुद्ध नगर
168 यशव्रत सिंह गोण्डा संत कबीर नगर
171 अभिषेक दीक्षित लखनऊ मैनपुरी
173 अमजद अली खान चंदौली सोनभद्र
180 मनोज सिंह झांसी औरैया
181 टिंकू कुमार बिजनौर हापुड़
189 अर्पित सिंह लखनऊ कानपुर देहात
198 हर्ष कुमार दिवाकर प्रयागराज बाराबंकी
222 मानसी सागर अलीगढ़ गौतमबुद्ध नगर
234 सत्यम पांडेय गाजीपुर मऊ
235 अमित कुमार गाजियाबाद फर्रुखाबाद
255 सोनू शिव (दिव्यांग) गोण्डा अयोध्या
257 सुरेश बाबू (दिव्यांग) बरेली कासगंज

इन शर्तों पर मिली है नियुक्ति

1. सभी को साढ़े चार माह का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और अर्हकारी परीक्षा पास करनी होगी, बिना इसके न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा।
2. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।
3. आदेश जारी होने की तिथि से *एक सप्ताह के भीतर* तैनाती वाले जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
4. सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा, फर्जी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया जाएगा।

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