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बाल श्रम चिह्नांकन अभियान: गाज़ीपुर में 11 बाल/किशोर श्रमिक मिले, नियोजकों पर कार्रवाई

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।05/12/025को

बाल श्रम चिह्नांकन अभियान: गाज़ीपुर में 11 बाल/किशोर श्रमिक मिले, नियोजकों पर कार्रवाई

गाज़ीपुर,– प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर सहायक श्रम आयुक्त गाज़ीपुर के नेतृत्व में बाल श्रम चिह्नांकन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने नगर पालिका परिषद क्षेत्र के पहाड़ ख़ाँ का पोखरा, महुआबाग और आमघाट में औचक निरीक्षण किया।अभियान के दौरान पाँच प्रतिष्ठानों से बाल श्रमिकों की जानकारी प्राप्त की गई। इनमें से तीन प्रतिष्ठानों पर कार्यरत 11 बाल/किशोर श्रमिक पाए गए, जिन संबंध में नियोजकों को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी कर कार्रवाई की गई। टीम में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी और हमराही भी मौजूद रहे।सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदारों को सख़्त निर्देश दिए कि किसी भी दशा में बाल/किशोर श्रमिकों से कार्य न कराया जाए तथा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों पर बाल श्रमिक पाए गए हैं, उनके विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986, यथा संशोधित अधिनियम-2016 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने सभी पंडाल, मैरिज हॉल, केटरिंग, लाइट-सज्जा, डीजे एवं सर्विस स्टाफ संचालकों से अपील की कि किसी भी कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य न दें। नियम उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का अर्थदंड, 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। यह संज्ञेय अपराध है और बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकती है।प्रशासन ने नागरिकों से भी अपेक्षा की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे तो तत्काल निकटतम थाना, क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी या श्रम विभाग को सूचित करें। श्रम विभाग से किसी भी कार्य दिवस में 0548-3560669 पर संपर्क किया जा सकता है।

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