गाजीपुर : कोर्ट सख्त : फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी की जमानत खारिज

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।
आज दिनांक।21/08/025को
गाजीपुर कोर्ट सख्त : फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी की जमानत खारिज
गाजीपुर। बाहुबली विधायक रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गुरुवार को अदालत से बड़ा झटका लगा। फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण में दायर उनकी जमानत याचिका को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृपाशंकर राय ने बताया कि अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए उमर अंसारी की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया।
गौरतलब है कि उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां अफसां अंसारी – जो कि एक लाख रुपये की इनामी और फरार चल रही हैं – के फर्जी हस्ताक्षर कर वकालतनामा न्यायालय की पत्रावली में दाखिल किया था। अदालत ने इस कृत्य को न्यायिक व्यवस्था के साथ गंभीर छेड़छाड़ मानते हुए जमानत देने से साफ इंकार कर दिया।
अदालत का यह निर्णय जिला मुख्यालय में चर्चा का विषय बना रहा। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस आदेश से उमर अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।