गाजीपुर : ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दहेज हत्या मामले में 3 दोषियों को सजा, मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत दहेज हत्या मामले में 3 दोषियों को सजा, मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
गाजीपुर, 26 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई गई।मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2024, धारा 85, 80 BNS व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए कुल तीन अभियुक्तों को दंडित किया।दोषियों में संदीप कश्यप पुत्र किशुन कश्यप, किशुन कश्यप पुत्र स्व. केदार कश्यप तथा बसंती देवी पत्नी किशुन कश्यप, निवासीगण अलीपुर मदरा थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर शामिल हैं।माननीय न्यायालय ने धारा 85, 80 BNS व 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत संदीप कश्यप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा किशुन कश्यप एवं बसंती देवी को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8,000-8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग और सशक्त अभियोजन आगे भी जारी रहेगा।



