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लखनऊ वाहन स्वामियों को राहत, कन्वर्ट हुए वाहनों की नई एचएसआरपी के लिए अब एफआईआर का झंझट नहीं

लखनऊ वाहन स्वामियों को राहत, कन्वर्ट हुए वाहनों की नई एचएसआरपी के लिए अब एफआईआर का झंझट नहीं

लखनऊ. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को व्यावसायिक से निजी या फिर निजी से व्यावसायिक में कन्वर्ट कराया है। उन्हें बदली हुई नई एचएसआरपी के लिए पहले एफआईआर करवानी होती थी, जिसे ऑनलाइन अपलोड करना होता था। लेकिन विभाग ने एचएसआरपी जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया कि जब वाहन का कन्वर्जन होकर आरटीओ कार्यालय में दर्ज हो गया है और उसकी श्रेणी बदल रही है तो फिर एफआईआर नहीं करवानी होगी।अधिकारियों ने कहा कि जिस श्रेणी में वाहन दर्ज हो रहा है, उसकी नई नंबर प्लेट वाहन स्वामी को उपलब्ध कराई जाए. विभाग के इस फैसले के बाद एचएसआरपी जारी करने वाली कंपनी ने एफआईआर के विकल्प को हटा दिया है. बिना एफआईआर अपलोड किए ही के ही कन्वर्ट होने वाली गाड़ियों के लिए नई एचएसआरपी की बुकिंग होगी। प्रदेश में प्राइवेट वाहनों का कॉमर्शियल उपयोग होते हुए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने पहली से 11 जून तक 1474 गाड़ियों का कन्वर्जन कराया है. इन्हें एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) संजय सिंह ने एचएसआरपी की बुकिंग करने वाली फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि इस कन्वर्ट होने वाली गाड़ियों के लिए जो एफआईआर की शर्त है, उसे हटाया जाए। जिसके बाद बुक माय एचएसआरपी के ऐप पर कन्वर्ट होने वाली गाड़ियों के लिए एफआईआर का विकल्प हटा दिया गया है। अब वाहन स्वामी ट्रांसफर वाले कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही वाहन का नंबर फिल करने पर इस श्रेणी की नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकेगा और दूसरी नंबर प्लेट बुक हो जाएगी। इससे वाहन स्वामियों की समस्या का समाधान हो गया है।

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