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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल का कठोर कारावास, 30 हज़ार का जुर्माना

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।12/12/025को

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल का कठोर कारावास, 30 हज़ार का जुर्माना

गाज़ीपुर। महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे “मिशन शक्ति” फेज 5.0 और “ऑपरेशन कन्विक्शन” ने गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई है। शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो के आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है। थाना गहमर क्षेत्र में 26 जनवरी 2018 को दर्ज मुकदमा संख्या 12/18 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में नामजद आरोपी निरंजन कुमार, पुत्र स्व. रमेश राम, निवासी सेवराई, को मा० न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।

अदालत ने अभियुक्त निरंजन को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास व 10,000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

इस प्रकार कुल 30,000 रुपये के अर्थदंड के साथ अभियुक्त पर कानून का शिकंजा कसा गया है। नारी सुरक्षा को लेकर अपनाई गई पुलिस की आक्रामक नीति और लगातार मजबूत पैरवी का ही परिणाम है कि वर्षों पुराने गंभीर मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाई जा सकी। जनपद पुलिस का यह प्रयास अपराधियों में भय और समाज में विश्वास का संदेश देता है।

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