क्राइमभारत

दहेज उत्पीड़न मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।23/12/025को

दहेज उत्पीड़न मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी से गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता

गाजीपुर। मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को लेकर अपनाई गई शून्य सहनशीलता नीति के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2020 धारा 498A, 304B, 120B भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश राजभर पुत्र गोरख राजभर निवासी भुड़कुड़ा को दोषसिद्ध ठहराया गया।न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 304B में 10 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 498A में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड,धारा 3 डीपी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड,धारा 4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की यह कार्रवाई नारी सुरक्षा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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