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छत्तीसगढ़ : अवैध उर्वरक परिवहन एवं भंडारण पर प्रशासन सख्त 02 पिकअप अवैध खाद जब्त

अवैध उर्वरक परिवहन एवं भंडारण पर प्रशासन सख्त 02 पिकअप अवैध खाद जब्त

निजी उर्वरक दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण

निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई

शैलेंद्र कुमार द्विवेदी
इंडिया नाऊ २४
छत्तीसगढ़

बलरामपुर, 26 अगस्त 2025/जिले में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देश में अवैध खाद के विक्रय एवं भण्डारण तथा कालाबाज़ारी व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले दुकानदारों व व्यवसायियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज श्री आनंद नेताम के मार्गदर्शन में राजस्व व खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा 02 पिकअप वाहन से अवैध खाद का परिवहन करते पाये जाने पर जब्त किया गया है। रामचंद्रपुर के ग्राम टिकीदीरी में 02 पिकअप वाहन के द्वारा 50-50 बोरी अवैध खाद जिसमें यूरिया बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था। संयुक्त टीम के द्वारा जांच किये जाने पर चालक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर खाद को दोनों वाहन सहित जब्त कर थाना रामचंद्रपुर को सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार रामचंद्रपुर में नारायण कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान निर्धारित उर्वरक मूल्य सूची चस्पा नही होने के कारण कृषि सेवा केंद्र के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत कृषि विभाग की टीम के द्वारा संचालित निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों में औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें पास मशीन में संधारित उर्वरक मात्रा एवं भौतिक रूप से भंडारित उर्वरक की मात्रा का मिलान किया गया। जिसमें अंतर् पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही दु‌कानों में संधारित स्टॉक पंजी, मूल्य/दर सूची प्रदर्शन, कृषकों को दिए जाने वाले बिल का निरीक्षण किया गया। एवं उर्वरक विक्रय केन्द्र के संचालक को निधारित दर में ही उर्वक कृषकों को विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।साथ ही समझाइश दी गई कि किसी भी प्रकार की अनियमितता व अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कर लाइसेंस निलंबन / निरस्त तथा एफ. आई.आर. की कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार वाड्रफनगर में निजी दुकानों अजय ट्रेडर्स, पटेल फर्टिलाइजर सहित अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अजय ट्रेडर्स में पास मशीन एवं भौतिक रूप में अनियमितता पाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।

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