गोरखपुर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत 45 दिन बाद मिली जमानत

गोरखपुर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत 45 दिन बाद मिली जमानत
सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए सपा नेता को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए सपा नेता को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बाहुबली और प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे स्व. हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लूपार से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। उनके साथ अजीत पांडेय की भी गिरफ्तारी हुई थी। यह था पूरा मामलासात अप्रैल को ईडी ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम पर बैंकों के कॉलेजियम से लिए गए 754 करोड़ का लोन हड़पने का मामला बताया गया था। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडेय को जमानत दे दी।
ईडी ने विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडेय की गिरफ्तारी के संदर्भ में जानकारी दी थी कि ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, नोएडा और मुंबई में 10 स्थानों पर 07-04-2025 को तलाशी अभियान चलाया।
ईडी की ओर से कहा गया था कि तलाशी मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवासों और कार्यालय परिसरों में भी की गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और 02 व्यक्तियों विनय शंकर तिवारी, कंपनी के मुख्य प्रमोटर और पूर्व विधायक और कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति अजीत पांडेय को पिछले महीने सात अप्रैल को तलाशी परिसर से गिरफ्तार किया गया।