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गाजीपुर : हिन्दू आतंकवाद कहने वाली कांग्रेस को मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला करारा जबाब – प्रमोद वर्मा

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज़ दिनांक।31/07/025को

हिन्दू आतंकवाद कहने वाली कांग्रेस को मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला करारा जबाब – प्रमोद वर्मा

स्थानीय जखनिया। मालेगाव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुवे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट में उस समय की वर्तमान सरकार कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा भारती हिन्दू नेताओं की संलिप्तता दिखाकर हिंदू आतंकवाद का नाम जो दिया था वह आज कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मुंबई के 26/11 में भी दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद और हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया था। वर्मा ने कहा कांग्रेस की पूरी मानसिकता ही हिंदू विरोधी है। आजादी के बाद सत्ता में आयी कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण करती आई है, और भारत में रहने वाले हिंदुओं को हमेशा हेय दृष्टि से देखा, द्वितीय नागरिक माना। सारे फैसले, बिल हिंदुओं के खिलाफ बनाएं जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। प्रमोद वर्मा ने कहा हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वह आज ध्वस्त हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे। प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का आरोप लगा। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वह चल भी नहीं सकती थीं। यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं…”कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ. साथ ही, वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि सातों आरोपी निर्दोष हैं, केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।

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