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गाजीपुर : हत्या मामले में गवाही से लगातार अनुपस्थित शादियाबाद प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव पर गैर-जमानती वारंट, वेतन पर रोक

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।07/08/025को

गाजीपुर: हत्या मामले में गवाही से लगातार अनुपस्थित शादियाबाद प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव पर गैर-जमानती वारंट, वेतन पर रोक

गाजीपुर। वर्ष 2019 में थाना मरदह क्षेत्र में घटित रामसरेखा हत्याकांड के एक महत्वपूर्ण गवाह के तौर पर प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद श्याम जी यादव की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। साथ ही उनके वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

यह मामला राज्य बनाम सुशीला आदि के अंतर्गत विचाराधीन है, जिसमें श्याम जी यादव का बयान दर्ज होने के बाद जिरह के लिए उपस्थिति अनिवार्य थी। लेकिन वे 9 जनवरी 2025 से अब तक लगातार 13 तिथियों पर अदालत में हाजिर नहीं हुए।

अदालत ने इस लापरवाही को न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि CO भुड़कुड़ा प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव को गिरफ्तार कर 22 अगस्त 2025 को न्यायालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

साथ ही कोषागार को भी निर्देशित किया गया है कि श्याम जी यादव का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। न्यायालय के इस कदम से यह स्पष्ट संकेत गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही या असहयोग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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