गाजीपुर : महिला कल्याण विभाग के जागरूकता अभियान में महिलाओं को बताए गए कानूनी अधिकार

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।
महिला कल्याण विभाग के जागरूकता अभियान में महिलाओं को बताए गए कानूनी अधिकार
गाजीपुर। महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में महिलाओं और बालिकाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें गरिमा और सम्मान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा और दहेज से सुरक्षा का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, शारीरिक अखंडता का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार तथा वर्चुअल शिकायत का अधिकार शामिल हैं। साथ ही पोक्सो एक्ट (0 से 18 वर्ष तक), बाल विवाह रोकथाम और हेल्पलाइन नंबर 181, 1090, 112 सहित महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा, असिस्टेंट अकाउंट मयंक यादव तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से सतपाल जी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं भी उपस्थित रहीं।