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गाजीपुर : तीन दशक बाद मिला इंसाफ: हाईकोर्ट के आदेश पर हुई चकरोड की पैमाइश, प्रधान को निर्माण का आदेश।

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

आज दिनांक।15/06/025को

तीन दशक बाद मिला इंसाफ: हाईकोर्ट के आदेश पर हुई चकरोड की पैमाइश, प्रधान को निर्माण का आदेश।

जखनिया, गाजीपुर।भुडकुंडा कोतवाली क्षेत्र के भुडकुडा गांव में तीन दशकों से लंबित चकरोड विवाद आखिरकार आज हल की ओर बढ़ा। आराजी संख्या 784 पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट के निर्देश पर आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई।

गांव के बृजेश यादव द्वारा दाखिल जनहित याचिका (PIL) के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार अनुराग यादव, राजस्व निरीक्षक विवेकानंद सिंह तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चकरोड की पैमाइश की गई। मौके पर विधिवत जरीब खींचकर निशानदेही की गई और खूंटे गाड़े गए।

तहसीलदार देवेंद्र यादव ने जानकारी दी कि चकरोड की एक लठ्ठा चौड़ाई व 25 लठ्ठा लंबाई की भूमि का सीमांकन कर विधिवत पैमाइश पूरी कर ली गई है। इसके बाद ग्राम प्रधान मदन कुमार को चकरोड निर्माण का निर्देश जारी किया गया।

हालांकि कुछ ग्रामीण इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं नजर आए, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यवाही कोर्ट के आदेश के अनुसार और नियमानुसार की गई है।

इस मौके पर कानूनगो महेश सिंह, राम जी, मंझनपुर चौकी प्रभारी राजमणि सरोज, लेखपाल बालकृष्ण श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान मदन कुमार, रमेश कुमार, अमरजीत प्रजापति, महेंद्र राम समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

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