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गाजीपुर : जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।

जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश

गाजीपुर, 09 सितम्बर 2025
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक सीएम डैशबोर्ड दर्पण पर सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय तथा आईजीआरएस से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने लक्ष्यों के अनुरूप वसूली कार्य सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतकर्ता से वार्ता कर किया जाए। शिकायतों का निस्तारण न होने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा डिफॉल्टर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

बैठक में मासिक राजस्व समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने लंबित एवं विवादित प्रकरणों, दाखिल-खारिज तथा राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए और पांच वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों की प्रतिदिन सुनवाई अनिवार्य रूप से की जाए।

उन्होंने धारा 24, 116, 80, 34, 33 एवं 67 से संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से धारा 34 के मामलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार को गंभीरता से कार्य करने को कहा तथा उपजिलाधिकारियों से इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने सीमा स्तंभ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, कुम्हारीकला पट्टा आवंटन, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटल सहायक उपस्थित रहे।

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