गाजीपुर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न 20 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य तक किया जाएगा वितरण।

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।
गाजीपुर 19 जुलाई, 2025 को
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न 20 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य तक किया जाएगा वितरण।
गाज़ीपुर ।- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल), का निःशुल्क वितरण दिनांक 20.07.2025 से 10.08.2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि माह जुलाई, 2025 में आंवटित खाद्यान्न में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूँ व 21 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का वितरण निःशुल्क कराया जायेगा एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई भी राशन कार्ड धारक वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत ऐच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 10.08.2025 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 10.08.2025 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।