गाजीपुर : पॉश एक्ट और महिला कल्याण योजनाओं पर छात्राओं को दी गई जानकारी

बेद प्रकाश पाण्डेय ब्यूरो चीफ गाजीपुर।
आज दिनांक।26/09/025को
पॉश एक्ट और महिला कल्याण योजनाओं पर छात्राओं को दी गई जानकारी
गाजीपुर, 26 सितम्बर 2025 (सू0वि0)। सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत सिंह लाइफ केयर इंस्टीट्यूट गाजीपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी के निर्देशानुसार संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि पॉश एक्ट 2013 (यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम) कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन माध्यम से किए जाने वाले अश्लील संदेश, वीडियो कॉल अथवा अनुचित टिप्पणियाँ भी इस कानून के दायरे में आती हैं और शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई सरकारी या गैर-सरकारी संस्था इस अधिनियम का पालन नहीं करती तो उसे ₹50,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
साथ ही जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर सिंह लाइफ केयर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं बच्चे उपस्थित रहे।

