एडीजे0 एमपी/एमएलए प्रयागराज ने अंकुर शुक्ला को कठोर आजीवन कारावास

एडीजे0 एमपी/एमएलए प्रयागराज ने अंकुर शुक्ला को कठोर आजीवन कारावास
1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित
जनपद प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यमुनानगर जोन के थाना नैनी में दर्ज एक मामले में अभियुक्त अंकुर शुक्ला पुत्र रामजीत निवासी 5/7 लेबर कॉलोनी थाना नैनी प्रयागराज को धारा 302 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाया गया है। न्यायालय एडीजे0 एमपी/एमएलए प्रयागराज ने अंकुर शुक्ला को कठोर आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला मूल रूप से धारा 498A/304(B) भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त पर वादी की पुत्री को प्रताड़ित करने और चोट पहुंचाकर हत्या करने का आरोप था। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।
यह ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रयागराज पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।